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जंडियाला गुरु पार्षद हत्याकांड: पंजाब पुलिस ने 8 घंटे में सुलझाया मामला, आरोपी का एनकाउंटर

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने जंडियाला गुरु के पार्षद हरजिंदर सिंह उर्फ बाह्मण की हत्या में शामिल विदेश आधारित किशन गैंग के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर इस संगठित अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। यह जानकारी मंगलवार को यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन (22) निवासी गांव नंगल गुरु, अमृतसर; अमित (19) निवासी घोड़े शाह, जंडियाला; गुरप्रीत सिंह उर्फ डॉन (18) निवासी नवाकोट, अमृतसर और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (22) निवासी मोहल्ला शेखूपुरा, जंडियाला गुरु के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल बरामद करने के साथ-साथ उनके एक एक्टिवा स्कूटर और एक मोटरसाइकिल, जो अपराध में इस्तेमाल किए गए थे, को भी जब्त किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि 8 घंटे के भीतर ही अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने चार गैंग सदस्यों को गिरफ्तार कर हरजिंदर सिंह उर्फ बाह्मण (नगर पार्षद, जंडियाला गुरु) के हत्या मामले को तेजी से सुलझा लिया है।


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ऑपरेशन को अंतर-गैंग दुश्मनी और संगठित अपराध पर की जा रही कार्रवाई के तहत एक अहम कदम बताते हुए डीजीपी ने कहा कि अन्य सदस्यों की पहचान करने और गिरोह के अगले-पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि तकनीकी और खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने तरनतारन के गांव धूंदा से जोबनजीत, अमृतसर के माहना सिंह रोड के पास होटल से गुरप्रीत उर्फ डॉन और अमित को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि फतेहपुर के पास पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान, दोषी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर दी। उन्होंने बताया कि आत्मरक्षा में, एसएचओ छेहरटा ने अपने सर्विस हथियार से जवाबी कार्रवाई की, जिसके चलते गोपी की दाहिनी टांग में गोली लग गई। उन्होंने आगे बताया कि दोषी को तुरंत डॉक्टरी देखभाल के लिए सिविल अस्पताल, अमृतसर भेज दिया गया और इस समय वह इलाजरत है। सीपी ने कहा कि दोषी गुरप्रीत गोपी आपराधिक पृष्ठभूमि वाला मुलजिम है और उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी की मां और भाभी से भी ड्रग मामले में पूछताछ की गई थी। इस संबंध में एफआईआर नंबर 98 दिनांक 25/05/2025 को अमृतसर के थाना छेहरटा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 61(2), 351, 191(2), 191(3) और 190 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

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