
प्रेगाबेलिन के फॉर्मूले से बनी वह दवा जिसे नारकोटिक या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के तौर पर नोटिफाई नहीं किया गया है और उसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उसकी खुलेआम बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस दवा को बेचने के लिए डॉक्टर की सलाह के साथ सारा रिकॉर्ड रखना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पठानकोट डा. पल्लवी ने जारी ऑर्डर में कहा कि कैप्सूल टैबलेट के रूप में 150एमजी और 300 एमजी वाले प्रेगाबेलिन फॉर्मूले के खुलेआम गलत इस्तेमाल के मामले सामने आए हैं। बहुत से लोग इस फॉर्मूले के आदी हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अकसर प्रेगाबेलिन 150एमजी 300एमजी दवा नहीं लिखते हैं। यहां तक कि न्यूरोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिशियन भी प्रेगाबेलिन दवा की सिर्फ 75एमजी ही लिख रहे हैं।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पठानकोट डा. पल्लवी ने इंडियन सिटीजन्स सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 163 बीएनएन के तहत आदेश दिया है कि इस फॉर्मूले के 75 एमजी से ज्यादा के कैप्सूल टैबलेट को स्टोर करने और बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। होलसेलर, रिटेलर केमिस्ट मेडिकल स्टोर के मालिक, हॉस्पिटल के अंदर की फार्मेसी या कोई भी दूसरा व्यक्ति बिना असली प्रिस्क्रिप्शन के प्रेगाबालिन 75एमजी नहीं बेचेगा। इसके अलावा 75 एमजी तक की खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड रखा जाएगा। सभी वेंडर यह पक्का करेंगे कि बेची जा रही टैबलेट कैप्सूल की संख्या पर्ची की ठीक से जांच करके प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत से ज्यादा न हो। यह आदेश 7 जनवरी से 7 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
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