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NEET-UG पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला; CJI ने कहा- परीक्षा रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं

Supreme Court NEET-UG: मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी नीट परीक्षा को रद्द करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि दोबारा से परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। देश के सबसे बड़े न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि, रिकॉर्ड में ऐसा कोई पर्याप्त सबूत नहीं है जो यह दिखा रहा हो कि परीक्षा में किसी भी तरह की सिस्टमिक गड़बड़ी की गई है और नीट-यूजी परीक्षा का पेपर सिस्टमिक लीक हुआ है।

कोर्ट ने कहा कि, हमारा यही मानना है कि, पूरे देश में लीक का असर नहीं हुआ है। परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह से भंग नहीं हुई है। इसलिए परीक्षा रद्द करने की न तो मांग उचित है और न ही परीक्षा रद्द करने के बारे में हमारा आदेश उचित होगा। हम यह नहीं कह सकते हैं कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। बता दें कि, परीक्षा के एक प्रशन में दो सही विकल्पों के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। इस पर बीते कल कोर्ट ने दिल्ली आईआईटी को अपनी राय देने को कहा था।


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