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ओवरलोड गाडिय़ों से पुल को खतरा, हाइडल प्रोजेक्ट के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता ने मजिस्ट्रेट को लिखा पत्र

मुकेरियां हाइडल चैनल के पुल आरडी नंबर 8880 मीटर से कथित तौर पर अवैध ओवरलोडिंग गाडिय़ों की आवागमन को रोकने संबंधी पीएसपीसीएल मुकेरियां हाइडल प्रोजेक्ट के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता के द्वारा एक पत्र उप मंडल मजिस्ट्रेट मुकेरिया को लिखा गया। पत्र में लिखा कि इस चैनल से पंजाब प्रदेश को तकरीबन 225 मेगावाट की बिजली सप्लाई मिलती है। जोकि नहर में 11500 क्यूसेक पानी चलने से बनती है। पिछले कुछ समय से मुकेरियां हाइडल चैनल की आरडी नंबर 8880 मीटर पर बने हेड रेगुलेटर पर से नाजायज ओवरलोड गाडिय़ां (जिन मे रेत व बजरी) लोड पुल से लगातार पिछले काफी वर्षों से गुजर रहे हैं।

पत्र में लिखा कि पुल के ऊपर से गुजरने की निर्धारित कैपेसिटी वीहल लोड के लिए 40 टन व ट्रैकड लोड के लिए 70 टन की है। जबकि पुल से निर्धारित कैपेसिटी से यही अधिक मात्रा मे ओवरलोडेड गाडिय़ां गुजरने से इस पुल का बेरिंग कोर्ट बार-बार खराब हो जाता है और पुल की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो रही है और पुल को भी नुकसान हो रहा है। पत्र मे कहा गया है कि यदि इस पुल को कोई नुकसान होता है जा फिर कोई भारी भरकम ओवरलोडिड गाड़ी यदि नहर में गिर जाती है, तो इस नहर नहर को बंद करना पड़ेगा। जिसके कारण बिजली उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ेगा। जिससे पंजाब सरकार को भी काफी अधिक आर्थिक नुकसान वहन करना पड सकता है।


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