
सेक्स वर्कर्स से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया है जो वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है। दरअसल अब यहां होटलों और ढाबों में रेड के दौरान पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स को पुलिस आरोपी नहीं बना सकेगी और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के मुताबिक ऐसे मामलों में पकड़ी गई सेक्स वर्कर को न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही परेशान।
इस दिशा में पुलिस अधिकारियों को कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी महिला सेक्स वर्कर के अधिकारों का उल्लंघन न हो। साथ ही, पुलिस को यह भी ध्यान रखने को कहा गया है कि महिला सेक्स वर्कर के साथ संवेदनशीलता और सहानुभूति से पेश आया जाए। इस फैसले के साथ, राज्य पुलिस अब उन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए तैयार है, जो कभी कानून के शिकंजे में फंस जाती थीं।
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पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा) प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है, “प्रायः देखने में आ रहा है कि कुछ जिलों द्वारा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत पंजीबद्ध अपराध में होटल एवं ढाबों के संचालकों द्वारा पैसा लेकर होटल एवं ढाबों के कमरों को, वैश्यालय के रूप में चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा दबिश उपरान्त बरामद की गई महिला को आरोपी बनाया जाता है।
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उक्त संबंध में महिला (सेक्स वर्कर) के साथ पीड़ित/शोषित के जैसे व्यवहार करने हेतु पूर्व में भी लेख किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्रिमिनल अपील कंमाक 135/2010 बुद्धदेव कर्मास्कर विरूद्ध पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में पारित आदेशानुसार वैश्यालयों पर दबिश की दशा में स्वैच्छिक लैंगिक कार्य अवैध नहीं है। केवल वैश्यालय चलाना अवैध है, सेक्स वर्कर को गिरफ्तार दंडित अथवा परेशान नहीं करना चाहिए। अतः उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अपराध में सुदृढ़ता एवं कढ़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें”।
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