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पंजाब सरकार ने एक साल दौरान 108 कैदियों को अग्रिम रिहाई दी

चंडीगढ़, 7 अगस्त:

पंजाब सरकार ने पिछले एक साल की अवधि के दौरान उम्रकैद की सजा भुगत रहे अच्छे आचरण के धारक 108 कैदियों के प्रति हमदर्दी जताते हुए उन्हें अग्रिम रिहा करने की पहल की है। यह कदम अच्छे आचरण वाले कैदियों को पुनर्वास का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने न्याय और पुनर्वास के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है और पंजाब की विभिन्न जेलों में अपनी उम्रकैद की सजा भुगत रहे अच्छे आचरण वाले 108 कैदियों को पिछले एक साल की अवधि के दौरान रिहा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन व्यक्तियों को दूसरा मौका प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाता है, जिन्होंने अच्छा व्यवहार दिखाया है और जल्द रिहाई के लिए आवश्यक मानदंड पूरे किए हैं।


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कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस कदम से संबंधितों को पुनर्वास और समाज में दोबारा एकीकरण के लिए एक मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल पंजाब सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय प्रणाली न सिर्फ सजा देती है, बल्कि व्यक्तियों को समाज में दोबारा स्थापित करती है और एकीकृत भी करती है।

लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सुधार की इच्छा दिखाने वाले कैदियों को रिहा करके, सरकार का उद्देश्य न्याय के प्रति अधिक मानवीय और प्रभावशाली दृष्टिकोण को उत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि, “इन कैदियों की रिहाई हमारी सरकार की पुनर्वास और व्यक्तियों को समाज में दोबारा जोड़ने के मौके प्रदान करने के प्रति वचनबद्धता का प्रमाण है।” उन्होंने कहा कि, “हम दूसरे मौकों में विश्वास रखते हैं और एक अधिक हमदर्द और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए समर्पित हैं।”

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि कैदियों को उनके परिवारों और वकीलों के साथ बातचीत करने की सुविधा के लिए जेलों में लगभग 800 कॉलिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं ताकि उन्हें गैर कानूनी मोबाइल फोनों का उपयोग करने की कोशिश से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि गरीब कैदियों को अपने परिवारों और वकीलों से फोन पर बातचीत करने के लिए 15 दिन में कुल 10 मिनट की कॉल्स मुफ्त करवाई जा रही हैं।


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