
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में सबसे पहले पंजाब सरकार ने एडीजीपी जेल की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की थी, सरकार की यह एसआईटी इस मामले में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाई थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के स्पेशल डीजीपी प्रबोध कुमार की नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के चीफ स्पेशल डीजीपी प्रबोध कुमार 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। पंजाब सरकार ने एसआईटी के नए चीफ के लिए महकमे के वरिष्ठ अफसरों के नाम पर विचार शुरू कर दिया है।
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पंजाब के एडवोकेट जनरल की ओर से भी हाईकोर्ट में एसआईटी के नए चीफ के तौर पर किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति को लेकर पैरवी की गई है। पंजाब सरकार के गृह विभाग और पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों ने एसआईटी चीफ के लिए अफसरों का एक पैनल बनाना शुरू कर दिया है। इसमें पंजाब सरकार की ओर से हाईकोर्ट में तीन आईपीएस स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पेश किए जाएंगे। हालांकि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट आईपीएस प्रबोध कुमार को ही एसआईटी का चीफ बनाए रखने के हक में दिख रही है।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में सबसे पहले पंजाब सरकार ने एडीजीपी जेल की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की थी, सरकार की यह एसआईटी इस मामले में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाई थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के स्पेशल डीजीपी प्रबोध कुमार की नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी। एक साल की जांच-पड़ताल में आईपीएस प्रबोध कुमार की एसआईटी ने हाईकोर्ट के समक्ष यह सबूत और तथ्य पेश कर दिए थे कि गैंगस्टर लॉरेंस का इंटरव्यू सीआईए खरड़ की जेल में हुआ था। एसआईटी चीफ प्रबोध कुमार की ईमानदारी को देखते हुए हाईकोर्ट उनकी सेवाएं आगे बढ़ा सकती है।
पूर्व डीएसपी गुरशेर सिंह को नौकरी से बर्खास्त किया गया
आरोपी पूर्व डीएसपी गुरशेर सिंह को पंजाब के गृह विभाग ने गैंगस्टर लॉरेंस इंटरव्यू मामले में एसआईटी की जांच के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। पूर्व डीएसपी के अलावा डीएसपी समर वनीत, ईओडब्ल्यू, एसएएस नगर, सब इंस्पेक्टर रीना, सीआईए खरड़, एसएएस नगर, सब इंस्पेक्टर जगतपाल जंगू, एजीटीएफ पंजाब, सब इंस्पेक्टर शगनजीत सिंह, एजीटीएफ पंजाब, एएसआई मुख्तियार सिंह (ड्यूटी ऑफिसर) और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश (नाइट एमएचसी सीआईए खरड़) को भी सस्पेंड किया गया है।
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बर्खास्त डीएसपी ने मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गृह विभाग के आदेशों को चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। अब बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में यह कहा है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की कस्टडी में गैंगस्टर लॉरेंस का इंटरव्यू हुआ है।
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