
उपमंडल अधिकारी नागरिक अभिनव सिवाच ने बताया कि 25 सितंबर को हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा राज्य में महिलाओं के लिए शुरू की जा रही है। इस दिन मुख्यमंत्री योजना के पात्र महिलाओं से आवेदन करवाने के लिए एक ऐप लॉन्च करेंगे। उन्होंने एक लाख से कम इनकम वाले परिवार की महिलाओं को योजना के लिए जरूरी कागजात को पूरे करने की अपील की। एसडीएम अभिनव सिवाच ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करके और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इससे उनकी समग्र भलाई और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा मिले और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 2100 प्रति माह लाभ दिया जाएगा। यह लाभ बैंकों के माध्यम से डीबीटी के तहत वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के परियोजन के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी के नाम पर एक चालू बैंक खाता होना चाहिए।
इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति महिला होगी तथा जिसकी आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए व ऐसे परिवार से संबंधित हो जिसकी सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक न हो, जो महिला किसी अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित है जिसका पति हरियाणा का निवासी है और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों या उससे अधिक समय से हरियाणा राज्य में रह रहा है यह महिला इस योजना की पात्र है। उन्होंने बताया कि यदि कोई महिला सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अनुसूचित जातियां, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय सेवा विभाग से किसी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त कर रही है जैसा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता दिव्यांग वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा, कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता, हरियाणा बौना भत्ता, एसिड अटैक वित्तीय सहायता, अविवाहित वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने उपरांत दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। वहीं, इसके अलावा यदि कोई महिला किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान अथवा कॉन्ट्रैक्चुअल के तहत वित्तीय सहायता या जॉब कर रही है तो वह भी इस योजना की पात्र नहीं है।
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यह पात्र भी ले सकते हैं योजना का लाभ
एसडीएम ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ चरण तीसरे और चौथे में कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता दुर्लभ रोगों से पीडि़त व्यक्तियों को वित्तीय सहायताए हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीडि़त व्यक्ति या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य ऐसी योजना के तहत दिए जा रहे लाभ के अतिरिक्त भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लिया जा सकता है।
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