किसानों के आंदोलन से पहले नवदीप जलवेड़ा को हाईकोर्ट से जमानत मिली

किसान विरोध
किसान आंदोलन के वॉटर कैनन ब्वॉय कहे जाने वाले नवदीप जलवेड़ा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने युवा किसान नेता को जमानत दे दी है. आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान उन्हें हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वह कई महीनों से जेल में हैं जिसके चलते किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
किसानों ने नवदीप जलबेड़ा की रिहाई के लिए 17 जुलाई को अंबाला के एसपी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था. इस बीच हाई कोर्ट ने नवदीप जलवेड़ा की जमानत मंजूर कर ली है. आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने संदेह जताया था कि नवदीप को विदेश से फंडिंग हुई है. किसानों ने जमानत की मांग को लेकर कल अंबाला की नई अनाज मंडी में प्रदर्शन किया और एसपी कार्यालय का घेराव करने की धमकी दी. बता दें कि नवदीप के खिलाफ शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान मामला दर्ज किया गया था.
नवदीप सिंह अबला के पास जलवेरा गांव के निवासी हैं और नवंबर 2020 में तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान पुलिस वॉटर कैनन पर चढ़ने के लिए “वॉटर-कैनन मैन” के रूप में जाने गए।
हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान किया है. चंडीगढ़ में बैठक के बाद किसान नेता जगजीत दल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे. उन्होंने कहा कि हमें बस सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे.
किसान शुभकरण की मौत के मामले में गठित स्पेशल टास्क फोर्स (एसआईटी) को किसानों ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के किसी भी अधिकारी की जांच से न्याय की उम्मीद नहीं है.