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ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 25000 शिक्षक भर्ती रद्द करने का फैसला रखा बरकरार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर गुरुवार को मुहर लगा दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। पीठ ने अपने फैसले में पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया को ‘दूषित’ और ‘सुधार से परे दागदार’ घोषित किया। अदालत ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित थी और इसे सुधारा नहीं जा सकता।

न्यायालय ने कहा कि इस प्रक्रिया की पवित्रता और विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया गया है। ऐसे में दागी उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार नहीं है। पीठ ने कहा, “चूंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई हैं, इसलिए हमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता।” शीर्ष न्यायालय ने हालांकि कुछ निर्देशों में संशोधन किया। शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जो उम्मीदवार पहले कहीं और कार्यरत थे, उन्हें अपने पिछले पदों पर वापस आने की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय ने राज्य सरकार से तीन महीने की अवधि के भीतर चयन की नई प्रक्रिया शुरू करने को कहा।


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