
यूपी के रामपुर की अदालत ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सात-सात जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसला आने के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों नेताओं को कस्टडी में ले लिया। बता दें कि आजम खान जेल से रिहाई के बाद 55 दिन ही खुली हवा में रह पाए और सोमवार को फिर से जेल में पहुंच गए। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। यह फैसला आजम खान के खिलाफ दर्ज 104 मुकदमों में से एक है। अब तक अदालत 11 मामलों में फैसला सुना चुकी है। इनमें से छह मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है। वहीं पांच मामलों में उन्हें बरी किया गया है।
यह दो पैन कार्ड मामला इसी क्रम का एक हिस्सा है। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव लडऩे की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए फर्जीवाड़ा किया और अपनी उम्र अधिक दिखाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया। आजम खान पर भी इसके लिए साजिश रचने का आरोप लगा था।
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