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पठानकोट में ड्रोन उड़ाने पर रोक, गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डाक्टर पल्लवी के आदेश

पठानकोट

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पठानकोट डाक्टर पल्लवी ने रिपब्लिक डे के लिए पाबंदियों पर ऑर्डर जारी किए हैं। ऑफिशियल्स-एम्प्लॉइज और आम जनता की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वेन्यू के आसपास ड्रोन और रिमोट कंट्रोल्ड माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट जैसे डिवाइस के ऑपरेशन पर बैन लगाना जरूरी है, ताकि यह इवेंट शांति से हो सके। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46 व 2023) न्यूसेंस या खतरे की आशंका के अर्जेंट मामले) 163 के तहत उन्हें मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रिक्ट की सीमा के अंदर ड्रोन और रिमोट कंट्रोल्ड माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट जैसे डिवाइस के चलाने पर रोक लगाई गई है। कार्यक्रम की जगह के पास मौजूद मैरिज हॉल के मालिकों को 25 जनवरी से 26 जनवरी तक मैरिज हॉल में ड्रोन न उड़ाने का निर्देश दिए हैं। ये ऑर्डर पैरा-मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स और सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।


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उन्होंने एक और ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि एक्साइज एक्ट, 1914 के सेक्शन 54 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गणतंत्र दिवस को ड्राई डे घोषित किया है। ऊपर दी गई रोक के दौरान किसी भी शराब की दुकान (घरेलू और अंग्रेजी), होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, क्लब, बीयर बार, ऐसी जगह जहां शराब बेचने और पीने की कानूनी तौर पर इजाजत है या जिला पठानकोट की सीमा के अंदर दूसरी पब्लिक जगहों पर शराब की बिक्री, इस्तेमाल, पीने/परोसने और स्टोर करने पर पूरी तरह से रोक है।

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