GST काउंसिल में दाखिले के लिए बड़ी राहत, 2 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी अब आपराधिक मामला नहीं
GST काउंसिल में दाखिले के लिए बड़ी राहत, 2 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी अब आपराधिक मामला नहीं
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में किसी भी सामान पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इसके साथ ही GST काउंसिल ने कारोबार को आसान बनाने के लिए आपराधिक कार्यवाही में ढील दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को परिषद की 48वीं बैठक ऑनलाइन हुई।
टैक्स चोरी मामले में दी राहत
निर्मला सीतारमण ने कहा, समय की कमी के कारण GST काउंसिल के एजेंडे में शामिल 15 में से सिर्फ 8 मुद्दों पर ही फैसला हो सका. पहले एक करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी के मामले में आपराधिक मामले दर्ज करने का प्रावधान था। अब इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
फर्जी चालान के मामलों में यह आपराधिक कार्रवाई एक करोड़ रुपए के बाद ही शुरू होगी। नकली चालानों में ऐसे मामले शामिल होंगे जहां माल की आपूर्ति केवल कागज तक सीमित थी। पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी. ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी लगाने पर चर्चा नहीं हो सकी।
इनमें क्रिमिनल केस नहीं बनेगा
- किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना या उसे अपना कर्तव्य करने से रोकना।
- भौतिक साक्ष्य के साथ जानबूझकर छेड़छाड़।
- नोटिस देने में विफल रहा।
एसयूवी और हायरर्स के मामले में स्पष्टीकरण जीएसटी काउंसिल की बैठक में एसयूवी वाहनों की परिभाषा तय की गई है। इसके अनुसार 1500cc से अधिक क्षमता, 4000 मिमी से अधिक लंबाई और 170 मिमी से अधिक के ग्राउंड क्लीयरेंस वाले वाहन एसयूवी कहलाते हैं। बैठक में बताया गया है कि SUV पर 28% GST और 22% उपकर लगेगा। इस मामले में, उस पर प्रभावी कर की दर 50% होगी।
परिषद ने सभी राज्यों में एक समान प्रणाली के लिए कुछ स्पष्टीकरण भी जारी किए। मसलन, 22 फीसदी सेस सिर्फ उन्हीं वाहनों पर लागू माना जाएगा, जो इन 4 शर्तों के तहत आएंगे-
- कार एक एसयूवी होनी चाहिए।
- इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक।
- वाहन की लंबाई 4000 मिमी से अधिक होनी चाहिए।
- ग्राउंड क्लीयरेंस 170 एमएम या इससे ज्यादा होना चाहिए।
- बायो फ्यूल पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया
वहीं, बायो फ्यूल पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। दालों की भूसी पर GST अब 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। अब 2 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का मामला आपराधिक नहीं माना जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला किया गया है। यानी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है.
ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने कुछ दिन पहले इस पर एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट को परिषद के लोगों के बीच प्रसारित भी नहीं किया गया है।