राज्यराष्ट्रीयहरियाणा

Haryana: गोशाला के लिए पंचायतों के माध्यम से 20 साल के लिए पट्टे पर मिलेगी जमीन

हरियाणा में गोशालाएं स्थापित करने की इच्छुक संस्थाएं पंचायती जमीन को 20 साल के लिए पट्टे पर ले सकेंगी। इसमें गौशाला के साथ बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी हो सकती है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब गांव सांझा भूमि नियम में संशोधन किया है। गौशालाओं में पट्टा धारक को कुल पशु जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशुओं को पट्टा अवधि के दौरान गौशाला में रखना होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर देने की अनुमति होगी। यह राशि पहले एक हजार रुपये थी।

उन्होंने बताया कि पंचायत प्रस्ताव पास करेगी और एक एकड़ से कम करीब पौन एकड़ भूमि गोशाला के शेड के लिए तथा बाकी भूमि पशु चिकित्सा, पंचगव्य उत्पाद से पशुओं से संबंधित अन्य रख रखाव के लिए होगी। जितनी बड़ी गोशाला होगी उसी हिसाब से प्रावधान किया जाएगा।

यह भी पढ़ें ...  कुरुक्षेत्र में वैश्यावृति करवाने के आरोप में पांच आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चार लडकियां बरामद ।

मुख्यमंत्री ने बताया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस अथारिटी का भी गठन किया गया है। वैसे तो यह संबंधित विभाग का काम होता है, लेकिन यह अथारिटी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता चेक करेगी और कमी पाए जाने पर सरकार को जानकारी देगी। इस जानकारी केहिसाब से ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी।

Hindxpress.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button