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किसानों के दिल्ली पलायन से पहले आया हाई कोर्ट का आदेश…

 

इस बीच सड़क जाम करने के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘खानवौरी और शंभू बॉर्डर पर भीड़ जमा न होने दी जाए. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने चौथे दौर की बैठक में केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. पांच फसलों पर एमएसपी की गारंटी रद्द कर दी गई है किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है.

 

उन्होंने कहा है कि ‘अब जो भी होगा, वह (सरकार) जिम्मेदार होगी.’ सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने ऐलान किया है कि वे बुधवार 21 फरवरी को दिल्ली की ओर बढ़ेंगे. इस बीच सड़क जाम करने के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘खानवूरी और शंभू बॉर्डर पर भीड़ जमा नहीं होने दी जाए.

 

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