पंजाब

दोस्त का सिर काटने पर उम्रकैद, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विक्रांत की अदालत ने सुनाया फैसला

मोहाली

बकरी के कारोबार में 40 हजार रुपए के लेनदेन के विवाद में दोस्त की सिर काटकर हत्या करने वाले दोषी को स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीडि़त की पत्नी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीएलएसए के माध्यम से मुआवजा दिए जाने की सिफारिश की है। मामले में सबूतों के अभाव में दो सह.आरोपियों को बरी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विक्रांत कुमार की अदालत ने जागीर सिंह उर्फ घोला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मृतक सुच्चा सिंह की पत्नी सुनीता देवी को डीएलएसएए मोहाली के माध्यम से मुआवजा दिया जाए।


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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हरदीप सिंह रोमाना ने बताया कि अदालत ने 17 जुलाई को आरोपी को दोषी करार दिया था। सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे उम्रकैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, सहआरोपी सतनाम सिंह उर्फ सनी और देशराज उर्फ देसा के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार 12 जून 2021 को जागीर सिंह और सुच्चा सिंह सिसवां में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान बकरियों की खरीद फरोख्त से जुड़े 40 हजार रुपए के विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

विवाद बढऩे पर जागीर सिंह ने तलवार से हमला कर सुच्चा सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। हत्या के बाद आरोपी ने पहचान छिपाने के उद्देश्य से बिना सिर वाले शव को सिसवां में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाई.सिक्योरिटी फार्महाउस के पास दफना दिया। जबकि कटे हुए सिर को दूसरी जगह फेंक दिया। यह सनसनीखेज वारदात 21 जून 2021 को उस समय सामने आईए जब मृतक का पालतू कुत्ता बार-बार परिवार के लोगों को एक स्थान पर ले जाने लगा। शक होने पर पुलिस ने खुदाई करवाई, जहां से बिना सिर का शव बरामद हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी जागीर सिंह को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया। यह मामला उस समय काफीचर्चा में रहा था क्योंकि शव तत्कालीन मुख्यमंत्री के कड़े सुरक्षा घेरे वाले फार्महाउस के समीप मिला था। अदालत ने अपने फैसले में माना कि मुख्य आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य पेश किए। जबकि अन्य दो आरोपियों की संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं हो सकी, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया।


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