चंडीगढ़

कुत्ते के काटने पर अब हर एक दांत के निशान पर मिलेगा 10 हजार का मुआवजा, जानें हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

पंजाब एवम हरियाणा हाईकोर्ट ने कुत्तों एवम आवारा पशुओं के काटने से जुड़ी घटनाओं को लेकर बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों ही सकारों से कहा है कि कुत्ते के काटने की घटनाओं में मुआवजा दें। इसे लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस पर नियम बनाएं।
हाईकोर्ट ने इस मामले में मुआवजा भी तय किया है। बेंच ने कहा कि अगर कुत्ते के काटने से दांत के निशान बनते हैं तो पीड़ित को 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान पर मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा अगर कुत्ते के काटने से मांस निकल जाता है तो प्रति 0.2 सेंटी मीटर घाव के लिए न्यूनतम 20000 रुपये मुआवजा दिया जाए। हाई कोर्ट ने इस फैसले के बाद 193 याचिकाओं का निपटारा किया।
पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियों का गठन करने का भी आदेश दिया गया है।
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा, ‘कुत्ते के काटने के बाद अगर कोई आवश्यक दस्तावेजों के साथ मुआवजे का आवेदन करता है तो समितियां इस पर तत्काल कार्रवाई करें। आवेदन के बाद सारी फॉर्मलिटीज करके 4 महीने के अंदर निस्तारण किया जाए।’
हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। राज्य चाहे तो मुआवजे की रकम संबंधित आरोप शख्स, एजेंसी या विभाग से वसूल सकता है, जिसका कुत्ते से लिंक हो। हाईकोर्ट आवारा, जंगली जानवरों के अचानक वाहन के सामने आने से चोटों या मौत के कारण होने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिए पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

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