
नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा कि उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश समान पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों के हकदार स्थायी या अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत सभी होंगे। पीठ ने कहा कि नियुक्ति के तरीके के आधार पर न्यायाधीशों के बीच सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में अंतर करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद टर्मिनल लाभों के लिए न्यायाधीशों के मध्य कोई भी भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
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अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले सभी उच्च न्यायालय न्यायाधीश पूर्ण पेंशन के हकदार हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि इस आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता है कि कोई न्यायाधीश जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हुआ है या बार से पदोन्नत हुआ है। पीठ ने अतिरिक्त न्यायाधीशों के परिवारों को भी समानता का लाभ दिया और कहा कि वे भी स्थायी न्यायाधीशों के परिवारों को दिए जाने वाले समान पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के हकदार हैं।
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