उत्तर प्रदेश

सपा नेता आजम खान समेत पूरा परिवार सलाखों के पीछे, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर एमपी-एमएलए अदालत ने सपा नेता आजम खान(Azam Khan), उनकी पत्नी और बेटे को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई। फैसले के बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया और कोर्ट से सीधे जेल भेजा जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब्दुल्ला आजम खान (Azam Khan)पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट बनवाने, विदेश यात्रा करने और सरकार से संबंधित कार्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है। बताया गया है कि दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पहले से तय साजिश के तहत जारी किए गए थे।

 

ये है पूरा मामला
रामपुर नगर पालिका की ओर से 28 जून 2012 को जारी किए गए पहले जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम खान(Azam Khan) का जन्मस्थान रामपुर दिखाया गया था। वहीं जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में उनका जन्मस्थान लखनऊ दिखाया गया। इसी मामले में अब्दुल्ला आजम खान और उनके माता-पिता के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

तीनों को 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
ताजा जानकारी के मुताबिक रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसले के तहत आजम खाम(Azam Khan), उनकी पत्नी तंजीन और उनके बेटे अब्दु्ल्ला आजम खान को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया गया है कि सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें जेल भेजा जा रहा है।

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