महुआ पर अगले साल तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, हेट स्पीच मामले में राहत, पुलिस सुरक्षा भी बरकरार

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को हेट स्पीच मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ लंबित एक मामले में 29 जनवरी, 2027 तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सुश्री मोइत्रा की अंतरिम सुरक्षा अवधि को आगे बढ़ाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की। यह मामला उनके खिलाफ चल रहे कथित नफरत भरे भाषण से जुड़ा हुआ है।
न्यायालय ने सुश्री मोइत्रा की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर विचार करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्हें प्रदान की जाने वाली पुलिस सुरक्षा की अवधि को भी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। कृष्णनगर दौरे के दौरान सांसद मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने और काले झंडे दिखाए जाने की घटनाओं को लेकर पुलिस की कथित निष्क्रियता का मुद्दा भी सुनवाई के दौरान उठा। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने इस पुलिस निष्क्रियता संबंधी याचिका को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब तक मुख्य न्यायाधीश की अगवाई वाली खंडपीठ इस याचिका का निपटारा नहीं कर देती, तब तक सुश्री मोइत्रा को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरों के दौरान पुलिस सुरक्षा मिलती रहेगी।
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