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अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मंजू एक्का निलंबित, ड्यूटी में लापरवाही करने पर हुई कार्रवाई

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मंजू एक्का निलंबित, ड्यूटी में लापरवाही करने पर हुई कार्रवाई

रायपुर, 14 दिसम्बर 2022 : राज्य शासन ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के राजमाता श्रीमती देवेन्द्रकुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय

चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ विभाग के डॉ. मंजू एक्का को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्रेगनेंसी संबंधी प्रकरण में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई…

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय में प्रतापपुर से रिफर किये गये एक गर्भवती मरीज सुबुकतारा पति श्री इसराफिल की हाई रिस्क प्रेगनेंसी संबंधी प्रकरण में विगत 29 नवम्बर को हुई मृत्यु के मामले में निलंबित किया गया है। उनके द्वारा चिकित्सालय में ऑन कॉल ड्यूटी के दौरान चिकित्सालय से सूचना प्राप्त होने के बावजूद अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का तत्परतापूर्वक निर्वहन नहीं किया गया।

घटना के संबंध में 1 दिसम्बर को प्राप्त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि डॉ. मंजू एक्का ने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज  डॉ. मंजू एक्का द्वारा पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का तत्परतापूर्वक निर्वहन नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जिला- सूरजपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन काल में मूलभूत नियम 53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

Sapna

Sapna Yadav News Writer Daily Base News Post Agency Call - 9411668535, 8299060547, 8745005122 SRN Info Soft Technology www.srninfosoft.com

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