
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है। इसी कढ़ी में केंद्र सरकार ने अब पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया है। नए फैसले के मुताबिक दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना, 2 से 5 एकड़ जमीन पर 10 हजार रुपए और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकार लगाई थी, इसी के बाद केंद्र सरकार ने अब जुर्माने की राशि बढ़ा दी है।
केंद्र सरकार के ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में ‘एनवायरमेंटल कंपेंसेशन फॉर स्टबल बर्निंग संशोधन कानून’ के प्रावधानों को लागू कर दिया है। इस कानून में पराली जलाने पर जुर्माने और फंड के इस्तेमाल के प्रावधान बताए गए हैं। इसके तहत जिन किसानों के पास दो एकड़ से कम जमीन है, उन्हें पराली जलाने पर पर्यावरणीय जुर्माने के रूप में पांच हजार रुपये देने होंगे। वहीं जिन किसानों के पास दो से पांच एकड़ जमीन है और वे पराली जलाते पाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना 10 हजार रुपये होगा। पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
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