पंजाब

जिला मजिस्ट्रेट-स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए पंजाब स्कूल वाहन नीति के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चितकी जाए

मानसा, 08 अप्रैल:

जिला मैजिस्ट्रेट श्री परमवीर सिंह ने कहा कि सरकार ने विभिन्न साधनों (बसों, वैन, वाहन आदि) के माध्यम से स्कूल आने-जाने के दौरान स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए पंजाब सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की है। बनाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं। लेकिन देखा गया है कि कई स्कूल बस और वैन चालक बेहद लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण अक्सर विभिन्न दुर्घटनाओं में बच्चों की जान चली जाती है।


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उन्होंने कहा कि इस तरह आम जनता द्वारा सरकार या जिला प्रशासन पर तरह-तरह के आरोप लगाये जाते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की दुर्घटनाएं होने से जहां बच्चों के परिजनों को परेशानी उठानी पड़ती है, वहीं सरकार और जिला प्रशासन की भी काफी किरकिरी होती है. हाल ही में जिले में एक निजी स्कूल वैन में कंडक्टर (सहायक) की अनुपस्थिति के कारण एक मासूम बच्चे की जान चली गयी, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे समय-समय पर पंजाब सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूल बसों और वैन की जांच सुनिश्चित करें और आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करें


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