पुलिस बताए, एलपीयू में हुई थी रेप की घटना, छात्रों के आंदोलन, हिंसा और आगजनी पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जालंधर
पंजाब के फगवाड़ा में स्थित प्राइवेट यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में पिछले दिनों एक छात्रा से कथित रेप के बाद हुए छात्रों के आंदोलन, हिंसा और आगजनी पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को पंजाब पुलिस से सख्त सवाल किए हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की अगवाई वाली पीठ ने पंजाब पुलिस से साफ-साफ लहजे में पूछा है कि वह बताए कि क्या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) कैंपस में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी होने से पहले रेप की कोई घटना हुई थी या नहीं? हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब पुलिस से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
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इस याचिका में एलपीयू में हुई हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। यह हिंसा कैंपस में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीडऩ की अफवाहें फैलने के बाद हुई थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले के तथ्यों को देखते हुए, हम पंजाब सरकार से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहते हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या 26 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर बताई गई कोई घटना हुई थी। ऐसी घटना हुई या नहीं, यह स्पष्ट किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को उन कदमों के बारे में कोर्ट को बताना चाहिए जो यह पता लगाने के लिए उठाए गए हैं कि क्या कैंपस में वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई थी।
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