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बोर्नविटा ‘हेल्थ ड्रिंक’नहीं है,सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को की जारी एडवाइजरी

बोर्नविटा एक ‘स्वास्थ्य पेय’ नहीं है।

उद्योग मंत्रालय ने स्वास्थ्य पेय पर ई-कॉमर्स कंपनियों को एक सलाह जारी की है। मंत्रालय ने कंपनियों को चेतावनी जारी कर बोर्नविटा और अन्य पेय पदार्थों को स्वास्थ्य पेय श्रेणी में शामिल नहीं करने को कहा है। मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को बोर्नविटा समेत अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट से स्वास्थ्यवर्धक पेय की श्रेणी हटा देनी चाहिए।

 

मंत्रालय ने यह सलाह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की जांच के बाद जारी की है। दरअसल, NCPCR ने जांच में पाया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कोई स्वास्थ्यवर्धक पेय नहीं है. ऐसे में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों या पोर्टल्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से बोर्नविटा समेत अन्य ड्रिंक्स को हेल्दी ड्रिंक्स की श्रेणी से हटा दें। बोर्नविटा कोई ‘हेल्थ ड्रिंक’ नहीं है।

 

इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (एफबीओ) को अपनी वेबसाइटों पर बेचे जाने वाले सभी खाद्य उत्पादों का उचित वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। एफएसएसएआई के अनुसार, ‘प्रोप्राइटरी फूड’ के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पाद ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर डेयरी-आधारित पेय मिश्रण या अनाज-आधारित पेय मिश्रण की श्रेणी के तहत ‘स्वास्थ्य पेय’, ‘ऊर्जा पेय’ आदि की श्रेणी के तहत बेचे जाते हैं। जा रहा है है

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