सीएम की ऑन द स्पॉट कार्रवाई को हाईकोर्ट ने किया खारिज, पहले अधिकारी को मंच से हटाया, फिर किया निलंबित


गुड मॉर्निंग डिजिटल।
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हाईकोर्ट (जबलपुर) ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑन द स्पॉट निलंबन के आदेश को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, इस एक्शन के लिए राज्य सरकार को नोटिस भी दिया है। CM ने 10 दिन पहले छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीसी चौरसिया को मंच से ही निलंबित करने के आदेश दिए थे।
निलंबन आदेश को चौरसिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सस्पेंशन पर रोक लगाते हुए स्टे ऑर्डर दिया है। यह दूसरी बार है जब चौरसिया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। इससे पहले CM ने उन्हें पद से हटा दिया था, तब भी चौरसिया हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे।
पहली बार रामाकोना में छीना था प्रभार
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बात 23 सितंबर की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तब रामाकोना में जनसेवा कार्यक्रम में पहुंचे थे। तब उन्होंने मंच पर ही CMHO चौरसिया को बुलाया था। उनसे पूछा था- आयुष्मान कार्ड बनाने में देरी क्यों हो रही है? कितने हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल पाया? इसका जवाब CMHO नहीं दे पाए थे। इस लापरवाही पर CM ने तत्काल उन्हें CMHO के प्रभार से हटा दिया था। इसके बाद उन्हें रेडियोलॉजिस्ट के पद पर छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में नियुक्त किया गया था, लेकिन चौरसिया हाईकोर्ट पहुंच गए थे, जहां से उन्हें स्टे मिल गया था। इसके बाद उन्होंने दोबारा अपना पद संभाल लिया था।
दूसरी बार बिछुआ में मंच से सस्पेंड किया
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छिंदवाड़ा के बिछुआ में 9 दिसंबर को हितग्राही सम्मेलन हुआ था। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। CM ने जब CMHO चौरसिया को कार्यक्रम में देखा तो उनके मौजूद होने का कारण पूछा। CM को हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने मंच से ही CMHO को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया।
हाईकोर्ट में CMHO ने ये दलील दी
CMHO बुधवार को दोबारा स्टे ऑर्डर लेकर आ गए। हाईकोर्ट में अपने निलंबन को लेकर डॉ. जीएस चौरसिया ने याचिका दायर की थी। बताया था कि उन्हें दो बार सस्पेंड किया जा चुका है, जबकि उनके खिलाफ किसी भी तरह की जांच नहीं हुई। इसके अलावा सीनियोरिटी होने के बावजूद भी उनके जूनियर अधिकारियों को CMHO का प्रभार दिया गया था। हाईकोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद छिंदवाड़ा जिले के CMHO को राहत दी है।
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