पेट्रोल-डीजल संकट पर चंडीगढ प्रशासन सख्त: तेल बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, सामान्य स्थिति होने तक रख दी ये शर्त
देशभर में हिट एंड रन को लेकर बनाए गए नए कानून का लगातार विरोध हो रहा है। बस चालकों के साथ ही ट्रांसपोर्टर भी हड़ताल पर हैं और ट्रक चालक भी नए कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का असर अब पेट्रोल पंपों पर भी नजर आने लगा है।
देश भर में पेट्रोल-टैंकरों के ड्राइवरों की चल रही हड़ताल और पेट्रोल और डीजल की सीमित आपूर्ति के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ ने आदेशों द्वारा चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप चालकों पर पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। तत्काल प्रभाव से, दोपहिया वाहन प्रति लेनदेन अधिकतम 2 लीटर (अधिकतम मूल्य 200 रुपये) और चार पहिया वाहन 5 लीटर (अधिकतम मूल्य 500 रुपये) ईंधन तक सीमित हैं। लगाई गई सीमाएं ईंधन आपूर्ति में अस्थायी व्यवधान की इस अवधि के दौरान सभी के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय उपाय है। पैट्रोल पंप संचालकों से इन नियमों का अनुपालन करने का आग्रह किया जाता है, और उपभोक्ताओं से लगाए गए प्रतिबंधों में सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपाय सामान्य स्थिति बहाल होने तक मौजूदा स्थिति को प्रबंधित करने के लिए एक एहतियाती कदम है। तेल विपणन कंपनियों और पंजाब और हरियाणा राज्य के समन्वय से यूटी चंडीगढ़ में ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं।