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उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम को मिली बड़ी राहत, इस मामले में रद्द हो गई FIR

साध्वियों से यौन शोषण और हत्या के आरोप में जेल के अंदर उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने एक मामले में राम रहीम के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संत कबीर दास और गुरु रविदास से जुड़ी एक घटना के संबंध में अपने प्रवचन के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज हुई FIR को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही याचिका का निपटारा भी कर दिया गया है।

 

 

उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तरफ से हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि राम रहीम खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पंजाब के जालंधर में 17 मार्च को ये मामला राम रहीम खिलाफ दर्ज किया गया था। जबकि जिस सत्संग को लेकर राम रहीम खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वो 7 साल पहले किया गया था।

 

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हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा गया कि प्रवचन के समय किसी व्यक्ति या समुदाय को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत स्पष्ट तौर पर नहीं मिला है। राम रहीम के एडवोकेट जितेंदर खुराना से सुनिए क्या था पूरा मामला 

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