चंडीगढ़

सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक जीत के बाद भड़के ANIL VIJ ,बोले -जिन लोगों ने 370 को निरस्त किए जाने की अपील लगाई..

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 370 हटाने का फैसला सही, अनिल विज बोले – संविधान को गीता की तरह पूजती है BJP

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को सोमवार (11 दिसंबर) को बरकरार रखा। इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 और धारा 35ए को हटाने को सही ठहराया है। इसका हम स्वागत करते हैं। इससे यह भी साबित हो गया है कि बीजेपी देश के संविधान को गीता की तरह पूजती है। साथ ही विज ने कहा कि ‘‘बीजेपी संविधान सम्मत कार्य करती है। अनिल विज ने कहा कि इससे यह भी सिद्ध हुआ कि जनसंघ के समय से जो हम मांग कर रहे थे, कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया जाए । श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए अनिल विज ने कहा कि हम कहते रहे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, यानि पार्टी की जो विचारधारा इस बारे में रही है, उस पर भी मोहर लगी है। उसको भी संविधान पीठ ने ठीक माना है कि कश्मीर हिन्दूस्तान का अभिन्न अंग है।

 

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चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई थी, हालांकि उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जिन लोगों ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की अपील लगाई और समर्थन किया । उन सभी को अपने लिए कोई न कोई सजा निर्धारित करनी चाहिए। चाहे वे एक घंटा निश्चित समय पर अपने को सजा दें, लेकिन उन्हें अपने लिए सजा निर्धारित अवश्य करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने मुख्य भूमिका अदा की है, तो उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो सही था और यह बरकरार रहेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है।

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