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प्रदेश में हुई जहरीली शराब की घटना में मृत्यु होने पर परिवारजनों को सरकार ने दी सहायता राशि

चंडीगढ़, 23 नवंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में गत दिनों जहरीली शराब पीने के कारण मरने वालों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता देते हुए 11 लोगों के परिवारजनों के बैंक खातों में 38 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता राशि दी गई। यह सहायता राशि दयालु योजना के तहत निर्धारित विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार दी गई है। इन 11 लाभार्थियों में से 4 सदस्यों के परिवारों को 5 लाख रुपये और 6 सदस्यों के परिवारों को 3 लाख रुपये की राशि भेजी गई है।

 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जहरीली शराब के कारण मृत्यु होने की घटना बेहद दुखदायी है और इस पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एफआईआर दर्ज की गई है और एल-13 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। साथ ही उनपर 2.51 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

उन्होंने बताया कि इस मामले में यमुनानगर में 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अंबाला में भी 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 16 लोगों को पकड़ा गया है। 4 लाइसेंसधारी नामतः मांगेराम, अमरनाथ, सुशील कुमार और गौरव कंबोज को डिफॉल्टर घोषित किया गया है तथा 6 शहरी व 6 ग्रामीण सहित कुल 12 वेंड जोन को भी रद्द किया गया है। इसके साथ ही 41 सब-वेंड के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों से भी आग्रह किया है कि इस प्रकार के वेंड से ऐसे उत्पाद न खरीदें।

 

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दयालु योजना के तहत 1159 लाभपात्रों को दी गई 44.48 करोड़ रुपये की राशि

मुख्यमंत्री ने आज अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 1159 लाभार्थियों को 44.48 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग हो जाने पर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। गरीब परिवार तो आर्थिक रूप से भी बड़े संकट से घिर जाता है। हमने ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) चलाई है। इस योजना में 1 लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अभी तक 1964 लाभपात्रों को 75 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है।

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उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपये, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की राशि दी जाती है। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।

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