UGC ने शिक्षण संस्थानों को जारी किए निर्देश

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को दो सप्ताह के भीतर छात्रों के लिए शिकायत निवारण समितियां बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसी लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है। यह सर्कुलर कोर्ट द्वारा ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन कोर्स चलाने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए इन समितियों का गठन करने का आदेश दिए जाने के बाद आया है। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान छात्र शिकायत निवारण समितिओं का गठन करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इससे पहले भी यूजीसी ने 11 अप्रैल 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 जारी कर दिया था।
इन विनियमों के अनुसार, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को शिकायत निवारण समिति बनाना जरूरी है। यूजीसी ने पहले 12 अप्रैल 2023 को संस्थानों को 30 दिनों के भीतर इन समितियों का गठन करने के लिए अधिसूचित किया था, लेकिन कई ने अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया है। यूजीसी ने अब अनुपालन के लिए अंतिम सर्कूलर जारी किया है। इसमें जोर दिया गया है कि आगे कोई भी देरी कानूनी कार्रवाई का कारण बनेगी। कॉलेजों से अनुरोध किया गया हैक वे अपने द्वारा गठित एसजीआरसी का विवरण अपने संबद्ध विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराएं।
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