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भगवंत मान सरकार की अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति: पांच वर्षों में पंजाब भर में 1,845 एफआईआर दर्ज, 3,988 वाहन और मशीनें जब्त

चंडीगढ़, 30 अक्टूबर:*

मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है। इसके तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश भर में लगातार की गई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप 1,845 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3,988 वाहन तथा मशीनें जब्त की गई हैं। खनन विभाग द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध 28.70 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं, जिनमें से 27.33 करोड़ रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। यह जानकारी पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने दी।


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पंजाब भवन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों का वार्षिक विवरण साझा करते हुए दर्ज एफआईआर, जब्त किए गए वाहनों एवं मशीनों, लगाए गए जुर्मानों और वसूल की गई राशि के आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने तथा खनन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके कार्रवाई तेज़ की गई है।

वार्षिक प्रदर्शन का विवरण देते हुए खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 के दौरान 735 एफआईआर दर्ज की गईं और 802 वाहन एवं मशीनें ज़ब्त की गईं। इस दौरान 89 लाख रुपये के जुर्माने लगाए गए तथा 88 लाख रुपये वसूल किए गए। वर्ष 2023 में 458 एफआईआर दर्ज हुईं और 987 जब्तियां की गईं। इस वर्ष 6.64 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए, जबकि 6.17 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2024 के दौरान 294 एफआईआर दर्ज की गईं और 1,077 वाहन एवं मशीनें जब्त की गईं। इस अवधि में 9.74 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए तथा 9.56 करोड़ रुपये वसूल किए गए। इसी प्रकार, वर्ष 2025 में 111 एफआईआर दर्ज हुईं और 454 जब्तियां की गईं। इस दौरान 2.76 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए, जिनमें से 2.70 करोड़ रुपये वसूल किए गए।


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वर्ष 2026 के आंकड़े साझा करते हुए श्री गोयल ने बताया कि विभाग द्वारा इस वर्ष अब तक 247 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 668 वाहन एवं मशीनें जब्त की गई हैं। इस अवधि के दौरान 8.67 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं, जिनमें से 8.02 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर की जा रही त्वरित और निरंतर कार्रवाई को दर्शाते हैं।

चालू वर्ष के दौरान की गई कार्रवाइयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जुलाई 2026 तक विभाग ने पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 के नियम 74 और 75 के तहत 77 एफआईआर दर्ज कीं और 192 चालान किए। इस अवधि के दौरान 2.06 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए, जिनमें से 1.93 करोड़ रुपये की वसूली की गई।


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उन्होंने आगे कहा, “जुलाई से अक्टूबर 2026 तक विभाग ने संबंधित धाराओं के तहत 170 अन्य एफआईआर दर्ज कीं और 476 चालान किए। इस अवधि के दौरान 6.61 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए, जिनमें से 6.17 करोड़ रुपये वसूल किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2026 के दौरान कुल 247 एफआईआर दर्ज की गईं और 668 चालान किए गए। इस संबंध में 8.67 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए तथा 8.02 करोड़ रुपये की वसूली की गई।”

कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के विभिन्न ज़िलों में पुलिस के समन्वय से खनन विभाग द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाइयों का विवरण साझा करते हुए बताया कि 6 अक्टूबर, 2026 को लुधियाना के सिद्धवां बेट क्षेत्र में रात के समय की गई कार्रवाई के दौरान विभाग ने रेत से भरे एक बिना नंबर वाले टिप्पर को पकड़ा। इस वाहन को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया और थाना सिद्धवां बेट में एफआईआर नंबर 283/2026 दर्ज की गई।

7 अक्टूबर को खनन अधिकारियों और पुलिस की संयुक्त टीम ने अमृतसर की तहसील लोपोके के गांव कोट सिद्धू में अवैध रेत खनन का पता लगाया। कार्रवाई के दौरान इस अवैध गतिविधि से संबंधित तीन जेसीबी मशीनों, एक बिना नंबर वाली खुदाई मशीन और सात टिप्परों की पहचान की गई। इस संबंध में थाना भिंडी सैदां में एफआईआर नंबर 160/2026 दर्ज की गई।

इसी प्रकार, 11 अक्टूबर को रूपनगर जिले के श्री चमकौर साहिब क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा रात के समय छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध खनन में शामिल पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने तीन एक्सकेवेटर/बैकहो लोडर और दो टिप्पर भी जब्त किए। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) और 21(1) के तहत एफआईआर नंबर 178/2026 दर्ज की गई।

16 अक्टूबर को खनन विभाग ने श्री आनंदपुर साहिब के गांव सवाड़ा में कार्रवाई करते हुए अवैध खुदाई के लिए इस्तेमाल की जा रही एक नारंगी रंग की टाटा हिताची ईएक्स 110 आई पोकलेन मशीन जब्त की। इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया तथा जमीन मालिक के खिलाफ एफआईआर नंबर 152/2026 दर्ज की गई। इसी दिन अमृतसर जिले के लोपोके क्षेत्र के गांव कोहाली में अवैध रेत खुदाई में शामिल दो व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 328/2026 दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि 17 अक्टूबर की देर रात पठानकोट के गांव जसवां स्थित त्रेहन स्टोन क्रशर पर छापेमारी की गई। वहां से एक पोकलेन मशीन और लगभग 400 क्यूबिक फीट बजरी से भरा एक बिना नंबर वाला टिप्पर जब्त किया गया। यह क्रशर पहले ही निलंबित किया जा चुका था, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए इसका संचालन किया जा रहा था और खनिज सामग्री बेची जा रही थी। थाना तारागढ़ में खान एवं खनिज अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 156/2026 दर्ज की गई।

इसी दिन एक अन्य कार्रवाई के दौरान खनन विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कपूरथला जिले के गांव खिजरपुर में छापेमारी की। इस दौरान छह टिप्पर, एक पोकलेन मशीन और एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। जब्त किए गए दो टिप्परों में लगभग 800-800 क्यूबिक फीट रेत भरी हुई थी। इस मामले में लंबा पिंड (जालंधर) के माइकल और पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 76/2026 दर्ज की गई। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया।

24 अक्टूबर को विभाग के उड़न दस्ते ने श्री आनंदपुर साहिब के नंगल क्षेत्र के गांव भलाण के निकट एक अन्य कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अवैध खनन और खनिज सामग्री के परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की। इस मामले में सिंह ट्रेडर्स क्रशर से संबंधित दो वाहन, जिनमें एक हुंडई और एक टाटा वाहन शामिल हैं, जब्त किए गए। इस संबंध में थाना नंगल, श्री आनंदपुर साहिब में 24 अक्टूबर, 2026 को एफआईआर नंबर 195 दर्ज की गई।

अवैध खनन पर रोक लगाने के प्रति भगवंत मान सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “विभाग द्वारा पुलिस के सहयोग से अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और खनन नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार निरंतर निगरानी, सख्त क्रियान्वयन और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करके अवैध खनन को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

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