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काउंटर से रेल रिजर्वेशन पर भी होगा बीमा, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, 27 अक्तूबर से व्यवस्था

नई दिल्ली

अब काउंटर से रेल रिजर्वेशन कराने पर भी यात्री इंश्योरेंस ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को यह आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश 27 अक्तूबर से लागू होगा। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बैंच ने यह फैसला सुनाया है। अभी सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक कराने वालों को ही बीमा मिलता था। ऑफलाइन टिकट पर भी यह सुविधा ऑनलाइन टिकट की तरह ऑप्शनल रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य यात्री ज्यादातर स्टेशन काउंटर से टिकट लेते हैं।


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रेलवे को इनके लिए बीमा का इंतजाम करने का काफी समय दिया गया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए अब 27 अक्तूबर 2026 से स्टेशन काउंटर की हर टिकट पर भी ऑनलाइन की तरह बीमा का ऑप्शन देना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि जून 2023 में ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि ट्रेन हादसों को रोकने वाला सेफ्टी सिस्टम जल्द सभी ट्रेनों में लगाया जाए और हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने यात्रियों की पूरी सुरक्षा को भी इसमें शामिल किया है। मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर, 2026 को होगी।

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