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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई चंडीगढ़ में इंडिपेंडेंट हाउस को अपार्टमेंट में बदलने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में आवासीय इकाइयों को अपार्टमेंट में बदलने पर रोक लगा दी है। यह फैसला फेज-1 के सेक्टर-1 से सेक्टर-30 तक के मकानों पर लागू है, जिन्हें हेरिटेज जोन घोषित किया गया था। फेज-1 अपार्टमेंट्स को अवैध घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शहर की विरासत के मद्देनजर इस मौजूदा चलन पर तीखी टिप्पणी की है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन लाल सरीन जो सरीन मेमोरियल लीगल एड फाउंडेशन के महासचिव भी हैं, ने बताया कि 2001 में अपार्टमेंट के नियमों को चंडीगढ़ में भी लागू कर दिया गया था।

 

सिटी ब्यूटीफुल की विरासत का हवाला देते हुए 2006 में शहर के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें शहर के पहले मुख्य वास्तुकार एमएन शर्मा शामिल थे, तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले, जिन्होंने इस मामले में आगे हस्तक्षेप किया। तब सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से अपार्टमेंट के नियमों को 2008 के बाद निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा, “हालांकि, एक अप्रत्यक्ष तरीका ढूंढा गया। लोगों ने स्वतंत्र घर खरीदे, उन्हें तोड़कर उन्हें फ्लोर के हिसाब से बनाया और फिर उन्हें फ्लोर वाइज़ हिस्से के हिसाब से बेच दिया, यही कारण है कि अदालत में मामला दायर करना पड़ा। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट को 50 फीसदी हिस्सा, पहली मंजिल को 30 फीसदी और दूसरी मंजिल को 20 फीसदी हिस्सा माना जाता था। इसको लेकर शहरवासियों ने प्रशासन से आपत्ति भी जताई थी। अपीलकर्ता-एसोसिएशन ने दावा किया कि प्रशासन ने आवासीय इकाइयों को चुपके से अपार्टमेंट में परिवर्तित करने के लिए आंखें मूंद लीं, भले ही उक्त नियमों को वापस ले लिया गया हो।

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सेक्टर 10 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने 2016 में इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया ने किया। सरीन मेमोरियल लीगल फाउंडेशन द्वारा आरडब्ल्यूए का समर्थन किया गया था और निर्दिष्ट किया था कि न केवल शहर के चरित्र को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि यह शहर की सड़कों को भी बाधित कर रहा था क्योंकि कई परिवार एक इंडिपेंडेंट घर में रह रहे थे। उच्च न्यायालय ने, हालांकि, सीमित राहत दी, जिसके बाद आरडब्ल्यूए को इस मामले को शीर्ष अदालत में ले जाना पड़ा।

 

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