पंजाब

एयरफोर्स स्टेशन के 1000 मीटर केआसपास मांसाहारी दुकानें चलाने और कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 19 अप्रैल:

जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर सुश्री आशिका जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 144 के तहत एक हजार मीटर के क्षेत्र में (जिले की सीमा के भीतर) मांसाहारी दुकानें चलाने पर रोक लगा दी है। जिले के एयरफोर्स स्टेशन से इसके कचरे की डंपिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि हवाई जहाज से कोई दुर्घटना न हो और जान-माल का नुकसान न हो।

     जिलाधिकारी श्रीमती आशिका जैन ने कहा कि देखने में आया है कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास आम जनता द्वारा खाने-पीने की कई दुकानें खोल ली गई हैं, वे इन वस्तुओं का कचरा खुले में फेंक देते हैं। जिसके कारण वायु सेना क्षेत्र में शिकारी पक्षियों का उड़ना जारी है। इन्हें उड़ाने से किसी भी समय विमान से टकराकर दुर्घटना होने का डर रहता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा होता है और सेना द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी बाधित होती हैं। इसके फलस्वरूप शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति भी भंग होने की आशंका है. इस स्थिति को देखते हुए इन कार्यों पर रोक लगाने के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं.

यह भी पढ़ें ...  यह 'केजरीवाल की गारंटी' बनाम 'जुमले' है, समझदारी से चुनें: भगवंत मान

    ये आदेश जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में 11 अप्रैल 2024 से 10 जून 2024 तक लागू रहेंगे।

Hindxpress.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button