सुप्रीम कोर्ट का सीजेपी के आज के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार

दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई की मांग की गई। याचिका में प्रदर्शन के कारण कारोबारियों को होने वाले संभावित नुकसान को लेकर चिंता जताई गई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे। याचिका का उल्लेख करने वाले वकील जय अनंत देहाद्राई ने कारोबारियों को होने वाले नुकसान की आशंका जताई। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे। छोटे दुकानदार इन दिनों अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।
हम जानते हैं कि इससे पूरे परिवारों को कितनी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि कोई प्रदर्शन करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचना चाहता है और कोई कानून-व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। ये सभी चीजें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर कारोबार का नुकसान होता है तो अदालत अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेगी। जस्टिस बागची ने कहा कि फिलहाल पहले स्थिति को सामने आने देते हैं। जरूरत पडऩे पर उस पर विचार करेंगे। देहाद्राई ने अदालत को बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने गुरुवार देर रात आदेश जारी कर सेंट्रल पार्क को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि वहां कारोबार नहीं हो पाएगा। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह जरूरत से ज्यादा कठोर कदम होगा। उन्होंने कहा कि अदालत के पास जनहित और मुआवजे से जुड़े कानूनों के तहत पर्याप्त अधिकार क्षेत्र है। इस मामले को 26 या 27 अक्तूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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ट्विशा शर्मा मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आरोपियों के खिलाफ भोपाल कोर्ट में नहीं चलेगा ट्रायल
ट्विशा शर्मा मर्डर केस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आरोपियों के खिलाफ भोपाल कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लग गई है। यह रोक सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक रहेगी। कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को कहा है। ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े दहेज उत्पीडऩ मामले में उनके पिता नवनीधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर थी। इस याचिका में मामले की सुनवाई भोपाल की अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई है। याचिका में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और आरोपियों की ओर से सबूतों को प्रभावित किए जाने की आशंका जताई गई है।
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