
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे एटीएम से 100 या 200 रुपए के नोटों की निकासी सुनिश्चित करें, ताकि जनता के लिए इन नोटों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को इस निर्देश को चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। आरबीआई ने एक पत्र जारी कहा है कि जनता की अक्सर उपयोग की जाने वाली मुद्रा के मूल्यवर्ग तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत यह निर्णय लिया गया है। सभी बैंक और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि उनके एटीएम नियमित रूप से 100 रुपए और 200 रुपए के बैंकनोट जारी करें। पत्र के अनुसार 30 सितंबर 2025 तक सभी एटीएम में से 75 प्रतिशत एटीएम में कम से कम एक कैसेट से 100 रुपए या 200 रुपए के नोट निकलने चाहिए। 31 मार्च, 2026 तक सभी एटीएम में से 90 प्रतिशत एटीएम से कम से कम एक कैसेट से 100 रुपए या 200 रुपए के नोट निकलने चाहिए।
उधर, पहली मई से एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क के नियम में बदला होने जा रहा है। ग्राहक हर महीने एक निश्चित संख्या में फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके तहत महानगरीय क्षेत्रों में तीन और गैर-महानगरीय क्षेत्रों में पांच ट्रांजैक्शन फ्री होंगे। इन ट्रांजैक्शन में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं।
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