शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक, फैसला सुनते ही मठ में दिखा ऐसा नजारा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीडऩ केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। शंकराचार्य को जांच में सहयोग करने को कहा गया। अदालत में शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए।
शिकायकर्ता आशुतोष महाराज की वकील रीना सिंह ने भी दलीलें रखीं। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के फैसले पर शंकराचार्य ने कहा कि हिंदू समुदाय बहुत आहत था कि ये क्या हो रहा है? लोगों में तरह-तरह की आशंकाएं थीं। लोगों को लगने लगा था कि हमारे गुरुजी ने कुछ गड़बड़ी किया है। अब कम से कम प्रथम दृष्टया ही सही, लेकिन सबको पता तो चल गया कि मामला झूठा है। सुनवाई होती है और न्याय भी होता है। शंकराचार्य ने बटुकों के यौन उत्पीडऩ मामले में 24 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। गिरफ्तारी पर रोक लगने से शंकराचार्य के मठ में जश्न का माहौल है।
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