दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार, हाई कोर्ट के आदेश, संबंध भले ही गैरकानूनी हो, अनैतिक नहीं

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महिला सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी की मौजूदगी में किया गया दूसरा विवाह कानूनन भले ही अमान्य हो, लेकिन उसे अनैतिक नहीं ठहराया जा सकता। अत: एक आदर्श और संवेदनशील नियोक्ता होने के नाते सरकार वित्तीय रूप से कमजोर और आश्रित दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित नहीं कर सकती। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दायर राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया है। यह कानूनी विवाद उर्मिला देवी नामक महिला की पारिवारिक पेंशन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता उर्मिला देवी का विवाह तीन अप्रैल, 1987 को एक सरकारी कर्मचारी के साथ हुआ था।
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