बठिंडा, 15 अप्रैल:
जिला मजिस्ट्रेट एस. जसप्रीत सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला बठिंडा की सीमा के भीतर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना, सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचाव के लिए कोई कार्यक्रम या जुलूस आयोजित करना, हथियार लेकर चलना, सभा करना आवश्यक है सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक लोगों का एकत्र होना, सार्वजनिक स्थानों पर सभा करना, नारे लगाना, बिना पूर्व अनुमति के जुलूस निकालना और उपदेश देना प्रतिबंधित है।
इसके अलावा, जिला बठिंडा की सीमा के भीतर लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों, नंगी तलवारों, भालों और किसी भी अन्य घातक हथियार को ले जाने, संभालने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश पुलिस/सेना की वर्दी में सैन्य कर्मियों और किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा ये आदेश 11 जून 2024 तक लागू रहेंगे.