पत्नी को बेवकूफ कहना क्रूरता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पति के खिलाफ रद्द किया केस

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पत्नी को ‘बेवकूफ’ और ‘निकम्मा’ कहना अपने आप में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत क्रूरता का अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कनाडा में पत्नी की आत्महत्या के बाद पति के खिलाफ दर्ज दहेज हत्या, प्रताडऩा और अन्य आरोपों से जुड़ी एफआईआर रद्द कर दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि किसी पति का गुस्सैल या खराब स्वभाव होना अपने आप में आपराधिक धमकी या गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध के बराबर नहीं माना जा सकता। खासकर तब, जब इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सामग्री मौजूद न हो। कोर्ट ने कहा कि केवल सामान्य आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को पत्नी की आत्महत्या के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
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पति और महिला की शादी 2021 में हुई थी। इसके अगले साल यानी 2022 में दोनों कनाडा के टोरंटो चले गए थे। साल 2023 में महिला ने अपने अपार्टमेंट की 22वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। महिला की मौत के बाद अपार्टमेंट से एक हाथ से लिखा नोट मिला था। इसमें उसने अपनी जिंदगी में असफल रहने और एक साल से अधिक समय तक नौकरी नहीं मिल पाने की बात लिखी थी। नोट में उसने कहा था कि वह अब जीना नहीं चाहती और इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर रही है। महिला के पिता ने इसके बाद पति और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पिता ने यह भी आरोप लगाया था कि पति उनकी बेटी को ‘बेवकूफ’ व ‘निकम्मा’ कहता था।
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