
नई दिल्ली
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक समाचार रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की, जिसमें दावा किया गया था कि देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। न्यायालय ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मामले में कहा कि देश में गोद लेने की प्रक्रिया जटिल है और केंद्र से इस प्रणाली को सरल बनाने को कहा गया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है।
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मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन यह एक गंभीर मुद्दा है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि गोद लेने की प्रक्रिया कठोर होने के कारण, इसका उल्लंघन होना स्वाभाविक है और लोग बच्चे पैदा करने के लिए अवैध तरीके अपनाते हैं। सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने लापता बच्चों के मामलों को देखने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने हेतु छह सप्ताह का समय मांगा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने छह सप्ताह का समय देने से इनकार कर दिया और नौ दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
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