शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 471 युवाओं को मिली नौकरी
शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे 471 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए-आईटी) को नियुक्ति मिल गई है। दोनों विभागों में नियम और शर्तों के आधार पर कर्मचारियों को ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 11 और शिक्षा विभाग ने 13 शर्तों के साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए-आईटी) को नियुक्तियां दी हैं। इन शर्तों में सेवा संतोषजनक न पाए जाने पर नौकरी से हटाने और अपराधिक मामले में नामजद होने की सूरत में नियुक्ति न देने का फैसला भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्ति से पहले सभी 85 कर्मचारियों को शपथपत्र और मेडिकल फिटनेस भी स्वास्थ्य विभाग को देने होंगे। स्वास्थ्य विभाग सभी नियुक्तियां एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर करेगा। इस अवधि में जेओए कर्मचारियों को लेवल-चार में 12 हजार 360 रुपए मासिक भुगतान होगा।
स्वास्थ्य विभाग में जेओए के रूप में जिनकी तैनाती हुई है, उन्हें 15 दिन में ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। स्वास्थ्य निदेशक के अनुसार अनुबंध के दौरान नियुक्तियां अस्थायी तौर पर होंगी। सेवाएं संतोषजनक न पाए पर कर्मचारियों को सेवामुक्त किया जा सकता है। इस बारे में संबंधित कंपनी के नियोक्ता ही फैसला ले सकते हैं। ऐसा होने पर कर्मचारी को अपील के लिए 45 दिन का समय मिलेगा। कोई कर्मचारी अपने स्थानांतरण चाहता है और विशेष परिस्थिति में उसे दूसरी जगह भेजा जाता है, तो यह तैनाती नए सिरे से गिनी जाएगी। निदेशक स्वास्थ्य विभाग डा. प्रकाश चंद दरोच ने कहा कि सभी 85 जेओए आईटी को तैनाती के आदेश दे दिए गए हैं और उन्हें 15 दिन में ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी।
स्वास्थ्य विभाग में जेओए आईटी के लिए ये होंगे नियम
एक महीने की सेवाएं देने के बाद एक दिन की कैजुअल लीव कर्मचारियों को मिलेगी
महिला कर्मचारियों को दो बच्चों तक मातृत्व अवकाश का भी प्रावधान रहेगा। इसमें 180 दिन का अवकाश मिल सकेगा
अबॉर्शन या मिस कैरेज की स्थिति में 15 दिन का अवकाश मिलेगा। इसमें दस दिन की मेडिकल लीव, पांच दिन की स्पेशल लीव
अनाधिकृत रूप से कोई कर्मचारी ड्यूटी से गैर हाजिर रहता है, तो उसका अनुबंध खत्म कर दिया जाएगा
नियुक्ति के समय सभी कर्मचारियों को अपनी मेडिकल फिटनेस का प्रमाण स्वास्थ्य विभाग को देना होगा
ड्यूटी ज्वाइन करने के समय किसी भी तरह का यात्रा भत्ता कर्मचारियों को नहीं मिलेगा
नवनियुक्त कर्मचारियों को ड्यूटी ज्वाइन करते समय शपथपत्र बताना होगा कि उन पर किोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है
कर्मचारी तय समय में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति स्वत: रद्द हो जाएगी।