जमीनी विवाद में पुलिस कर्मचारी सस्पेंड, अनिल विज ने दिए आदेश, एक अन्य मामले में जेई के खिलाफ एफआईआर

आरकेएसडी कालेज के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के परिवहन ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने 15 शिकायतों की सुनवाई की। इसमें नौ पुरानी व 6 नई शिकायतें शामिल रही। बैठक में मंत्री अनिल विज सख्त नजर आए। उन्होंने जमीन संबंधी एक मामले की सुनवाई में आरोपी पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर स्थानांतरित करने के मामले में रिश्वत मांगने की शिकायत में जेई के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश भी जारी किए। उन्होंने राजौंद नगर पालिका में पिछले साढ़े तीन साल में हुए कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की जांच विजिलेंस से भी करवाने के आदेश जारी किए। उन्होंने गांव पाई में आवास योजना के तहत कटी कालोनी में अवैध बोरवेल कनेक्शन करने के मामले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके जांच रिपोर्ट आगामी बैठक में देने के आदेश जारी किए। मंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि यदि किसी की शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने एक अपात्र व्यक्ति द्वारा विवाह शगुन योजना का लाभ लेने पर उससे रिकवरी के भी आदेश जारी किए। गांव तितरम निवासी संदीप मलिक व अन्य ने शिकायत दी थी कि पुलिस ने जमीन खरीदने संबंधी मामले में उनकी शिकायत पर दर्ज केस को उनकी अनुमति के बिना करनाल स्थानांतरित करके उसे रद्द करवाने व उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। मंत्री ने मामले की सुनवाई करते हुए दूसरे पक्ष में शामिल एक पुलिस कर्मचारी संदीप कुमार को जांच पूरी होने तक सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता की सुनवाई करने के आदेश दिए।
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