हरियाणा

पिहोवा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, बिल्डरों ने बिना परमिशन पांच एकड़ पर कर रखा था अवैध कब्जा

पिहोवा-उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि राजस्व संपदा पिहोवा के कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर स्थित लगभग 5 एकड़ में पनप रही अवैध कालोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोड़-फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई। यह डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने पिहोवा के कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर स्थित लगभग 5 एकड़ में पनप रही अवैध कालोनी में बनी सडक़ेंए सीवरेज और मेनहॉल और गेट के अवैध निर्माण को पीले पंजे से हटाया गया। उन्होंने कहा कि डीटीपी नवीन कुमार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व संपदा पिहोवा के कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर स्थित लगभग पांच एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी के पनपने का मामला सामने आया था। इसके उपरांत विभाग द्वारा भू-स्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ना तो अवैध कालोनियों में किए जा रहें निर्माण को रोका और ना ही विभाग से अनुमति प्राप्त की।

इस पर जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कालोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम में दीनदयाल हाउसिंग स्कीम व अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत पांच एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसमें आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।


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