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हरियाणा सरकार पदोन्नति के लिए बनाएगी पॉलिसी

चंडीगढ़, 21 दिसंबर – हरियाणा सरकार ने नौकरियों में ग्रुप-ए, ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के भीतर पदोन्नति के लिए एक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है और सभी विभागों के मुखियाओं से एक पखवाड़ा में प्रतिक्रिया मांगी है। पॉलिसी का ड्राफ्ट मुख्य सचिव की वेबसाइट https://csharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

 

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस पॉलिसी का उद्देश्य लिखित परीक्षा के माध्यम से योग्यता-आधारित प्रगति शुरू करके प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना है। पॉलिसी में पारदर्शिता बनाए रखने और इनपुट इकट्ठा करने के लिए राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से एक पखवाड़े के भीतर टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिक्रिया प्रदान करने में विफल रहने पर ड्राफ्ट अधिसूचना को सही माना जाएगा।

 

उन्होंने बताया कि पदोन्नति पद चाहने के लिए निर्धारित विभागीय लिखित परीक्षा के अतिरिक्त पदोन्नति की पात्रता की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। विभागीय परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी। उन्होंने बताया कि पदोन्नति “योग्यता-सह-वरिष्ठता” के आधार पर की जाएगी। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठता सूची के अनुसार पात्र कर्मचारियों के नाम पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा। उन्होंने सभी विभागों के मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी एक पखवाड़ा में प्रमोशन से संबंधित इस पॉलिसी पर अपनी फीडबैक दें।

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