पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा किसानों को बड़ी राहत, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की मुआवज़ा राशि 25 प्रतिशत बढ़ाई
चंडीगढ़। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए किसान हितैषी फ़ैसले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को फ़सल के हुए नुकसान का मुआवज़ा 25 प्रतिशत बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी, जिससे अन्नदाता को बड़ी राहत मिलेगी। इस सम्बन्धी फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन हुई मंत्री मंडल की बैठक में लिया गया।
मंत्री मंडल की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं के कारण हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने फ़सल के 76 से 100 प्रतिशत तक हुए नुकसान के लिए मुआवज़ा 12 हज़ार से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपए प्रति एकड़ करने का फ़ैसला लिया है। यह कदम प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देगा क्योंकि वह सरकार से उचित वित्तीय राहत लेने के योग्य होंगे। यह राहत राशि पहली मार्च, 2023 से लागू मानी जाएगी।
रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी पर फीस में 2.25 प्रतिशत छूट की समय-सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ाई
सार्वजनकि हितों के मद्देनजऱ मंत्री मंडल ने सम्पत्ति/ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने वालों के लिए स्टैंप ड्यूटी और फीस में 2.25 प्रतिशत छूट की समय-सीमा 30 अप्रैल, 2023 तक बढ़ाने की सहमति दे दी है। इस समय के दौरान रजिस्ट्री करवाने वालों को अब एडीशनल स्टैंप ड्यूटी से एक प्रतिशत, पी.आई.डी.बी. फीस से एक प्रतिशत और विशेष फीस से 0.25 प्रतिशत छूट होगी।
कृषि विभाग में 2574 किसान मित्र और 108 फील्ड सुपरवाइजऱ की सेवाएं अस्थायी तौर पर लेने की सहमति
कैबिनेट ने कृषि विभाग में 2574 किसान मित्रों और 108 फील्ड सुपरवाईजऱों की सेवाएँ अस्थायी तौर पर लेने की भी मंजूरी दे दी। यह किसान मित्र और फील्ड सुपरवाइजऱ किसानों को गेहूँ और धान के फ़सलीय चक्र में से निकलकर कम पानी लेने वाली कपास और बासमती जैसी फसलों की कृषि के लिए प्रेरित करेंगे। इस कदम से जहाँ एक ओर फ़सलीय विविधता को बढ़ावा देकर भूजल बचाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजग़ार का अवसर मुहैया होगा।